PM मोदी पर कथित आपत्तिजनक और अभद्र सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में त्रिपुरा हाईकोर्ट ने FIR और चार्जशीट रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अभद्र पोस्ट कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकती हैं।
Website: http://IndianMedia.net
Leave a Reply