सुभाष चंद्रा की निजी दिवालिया प्रक्रिया में NCLT की 5 सदस्यीय पीठ ने 25 अगस्त के फैसले पर रोक लगा दी। बहुमत नहीं बनने के कारण मामले की नए सिरे से सुनवाई होगी। चंद्रा को संपत्ति हस्तांतरित करने से भी रोका गया है।
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