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VVPAT पर्ची गिनवाने की मांग कर रहे थे स्टालिन, HC ने दिया झटका; विजय को बड़ी राहत

सिब्बल ने तर्क दिया कि चूंकि निर्वाचन आयोग की देरी के कारण 45 दिनों का समय निकल गया इसलिए याचिकाकर्ता को बिना किसी कानूनी विकल्प के नहीं छोड़ा जा सकता और इसके लिए रिट याचिका ही एकमात्र जरिया था।

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