इस भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित सामान्य श्रेणी के शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उन्हें नौकरी से नहीं हटाया जाए। अनारक्षित श्रेणी ने पीठ से कहा कि चयनित शिक्षक पिछले 6 साल से नौकरी कर रहे हैं और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है।
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