राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में जल्द सुनवाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी बराबर हैं। कोर्ट ने शिकायतकर्ता से अर्ली हियरिंग एप्लिकेशन दाखिल करने को कहा। राहुल गांधी की अपील पिछले पांच महीने से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई थी।
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