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SHO क्या कॉन्स्टेबल रहने के भी काबिल नहीं हो, सैलरी से जुर्माना भरो; क्यों इतना भड़का हाईकोर्ट?

हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान अधिकारी को तगड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर थाना प्रभारी एक जीडी एंट्री तक दर्ज नहीं कर सकता तो वह पद पर रहने योग्य नहीं है। क्या है पूरा मामला?

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