अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि SC के लक्ष्मी मामले में दिए गए निर्देशों के बाद केंद्र ने राज्यों के लिए परामर्श जारी किए थे, लेकिन कई राज्यों ने जरूरी समितियां तक गठित नहीं कीं और नियमों को सही ढंग से लागू नहीं किया।
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