भारत ने सिंधु जल संधि से जुड़े विवाद में विश्व बैंक की तथाकथित आर्बिट्रेशन कोर्ट के फैसले को सोमवार को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने इस अदालत को अवैध बताते हुए कहा कि इस मामले में उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और उसके किसी भी निर्णय का भारत की कार्रवाई पर असर नहीं पड़ेगा।

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