मानव अधिकार आयोग ने स्पष्ट किया है कि अधिकारियों की ओर से पेश की जाने वाली योजना केवल नए हॉस्टल बनाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए।आयोग ने निर्देश दिया है कि मौजूदा हॉस्टलों के रेनोवेशन, विस्तार और अपग्रेडेशन की संभावनाओं को तलाशा जाए।
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